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EPF के नए टैक्स नियम से न हों परेशान: PPF और किसान विकास पत्र सहित इन 4 स्कीमों में पैसा लगाकर टैक्स बचाने के साथ पा सकते हैं अच्छा ब्याज

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नई दिल्ली4 घंटे पहले

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बजट 2021-22 में एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड (EPF) से मिलने वाले ब्याज पर टैक्स की घोषणा की गई थी। अब एक वित्त वर्ष में 2.5 लाख तक EPF में निवेश ही टैक्स फ्री होगा। उससे ज्यादा निवेश करने पर एडिशनल अमाउंट पर इंट्रेस्ट से होने वाली कमाई पर टैक्स लगेगा। मतलब अगर आपने 3 लाख रुपए सालाना जमा किया है तो 50 हजार पर ब्याज से जो कमाई होगी उस पर आपकी टैक्स स्लैब की दर से टैक्स लगेगा।

ऐसे में कई लोग अब टैक्स छूट पाने के लिए नए विकल्पों की तलाश कर रहे हैं। यहां हम आपको ऐसी कुछ स्कीम्स के बारे में बता रहे हैं जिसमें पैसा लगाकर आप टैक्स बचाने के साथ अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। इनमें इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की रकम पर टैक्स बचा सकते हैं।

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)

  • पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) खोला तो केवल 500 रुपए से जा सकता है, लेकिन फिर बाद में हर साल 500 रुपए एक बार में जमा करना जरूरी है। इस अकाउंट में हर साल अधिकतम 1.5 लाख रुपए ही जमा किए जा सकते हैं।
  • यह स्कीम 15 साल के लिए है, जिससे बीच में नहीं निकला जा सकता है। लेकिन इसे 15 साल के बाद 5-5 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है।
  • इसे 15 साल के पहले बंद नहीं किया जा सकता है, लेकिन 3 साल बाद से इस अकाउंट के बदले लोन लिया जा सकता है। अगर कोई चाहे तो इस अकाउंट से 7वें साल से नियमों के तहत पैसा निकाल सकता है।
  • ब्याज दरों की समीक्षा हर तीन माह में सरकार करती है। यह ब्याज दरें कम या ज्यादा हो सकती है। फिलहाल इस अकाउंट पर 7.1% ब्याज मिल रहा है।
  • इस स्कीम को बैंक या पोस्ट ऑफिस में कहीं भी खोला जा सकता है। इसके अलावा इसे किसी भी बैंक में या किसी भी पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर भी किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें

किसान विकास पत्र (KVP)

  • किसान विकास पत्र (KVP) बचत स्कीम में फिलहाल 6.9% ब्याज मिल रहा है।
  • KVP में निवेश करने की कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। हालांकि आपका न्यूनतम निवेश 1000 रुपए का होना चाहिए।
  • इसमें निवेश करने वाले की उम्र कम से कम 18 साल होना जरूरी है। इसमें सिंगल अकाउंट के अलावा ज्वॉइंट अकाउंट की भी सुविधा है।
  • योजना में नाबालिग भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन इसकी देखरेख उनके पैरेंट्स को करनी होगी।
  • अगर आप अपना निवेश निकालना चाहते हैं तो आपको कम से कम 2.5 साल का इंतजार करना होगा। इसमें ढाई साल का लॉक इन पीरियड रखा गया है।
  • इसके तहत जमा राशि पर आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत कर छूट मिलती है। इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें

नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC)

  • पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) में निवेश पर 6.8% सालाना ब्याज मिल रहा है।
  • इसमें ब्याज की गणना सालाना आधार पर होती है, लेकिन ब्याज की राशि निवेश की अवधि होने पर ही दी जाती है।
  • एनएससी अकाउंट खुलवाने के लिए आपको न्यूनतम 1000 रुपए निवेश करना होगा।
  • इस खाते को किसी नाबालिग के नाम पर और 3 वयस्कों के नाम पर जॉइंट अकाउंट भी खोला जा सकता है।
  • 10 साल से ज्यादा उम्र के माइनर के नाम भी अभिभावक की देखरेख में खाता खुल सकता है।
  • आप NSC में कितनी भी रकम निवेश कर सकते हैं। इसमें निवेश की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें

इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम (ELSS)
देश में 42 म्यूचुअल फंड कंपनियां टैक्स सेविंग स्कीम चलाती हैं। हर कंपनी के पास इनकम टैक्स बचाने के लिए ELSS है। इसे ऑनलाइन घर बैठे-बैठे या किसी एजेंट के माध्यम से खरीदा जा सकता है।
इसमें अगर इनकम टैक्स बचाने के लिए एक बार में निवेश करना है तो आम तौर पर न्यूनतम 5 हजार रुपए और अगर हर माह निवेश करना है तो आमतौर पर न्यूनतम 500 रुपए महीने का निवेश शुरू किया जा सकता है। इसमें 1.5 लाख रुपए की अधिकतम टैक्स छूट ली जा सकती है, लेकिन अधिकतम निवेश की इसमें कोई सीमा नहीं है।
इस इनकम टैक्स बचाने वाली स्कीम में निवेश 3 साल के लिए लॉक-इन रहता है। इसके बाद निवेशक चाहे तो यह पैसा निकाल सकता है। तीन साल के बाद चाहें तो पूरा निकाल लें या जितनी जरूरत हो उतना पैसा निकाल ले और बाकी पैसा इस ELSS में जब तक चाहे बना रहने दें।
इसमें निवेश पर ब्याज दर की जगह मार्केट लिंक रिटर्न मिलता है। किन फंड्स ने अच्छा रिटर्न दिया ये जानने के लिए यहां क्लिक करें

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