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दिल्ली पुलिस को कोर्ट ने लगाई फटकार, पूछा- बिना परमीशन जुलूस कैसे निकला; आरोपियों की जमानत रद्द | Jahangirpuri Clashes rohini Court Blasts Delhi Police For Utter Failure To Stop religious March, main accused tabrez arrest

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9 मिनट पहले

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दिल्ली के जहांगीरपुरी सांप्रदायिक हिंसा केस में शामिल आठ लोगों की जमानत रोहिणी कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि आरोपी जाने-माने लोकल क्रिमिनल हैं और उनकी रिहाई गवाहों को डरा सकती है। इतना ही नहीं कोर्ट ने अवैध जुलूस को नहीं रोक पाने के लिए दिल्ली पुलिस को फटकार भी लगाई।

रामनवमी पर हुई थी हिंसक झड़प
गौरतलब है कि रामनवमी जुलूस के दौरान जहांगीरपुरी इलाके में हुई हिंसा में बीस लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इस हिंसा में आठ पुलिसकर्मी और एक नागरिक घायल हुआ था। बाद में पता चला कि जुलूस पुलिस की अनुमति के बिना निकला था और मुस्लिम समुदाय के बीच पुलिस की मौजूदगी में ही कहासुनी हुई थी। अदालत ने कहा कि अवैध जुलूस को रोकने और भीड़ को तितर-बितर करने के बजाय, पुलिस अधिकारी जुलूस के साथ थे।

पुलिस का दावा-हालात कंट्रोल करने में सफल रहे
दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी दीपेंद्र पाठक ने कहा था कि कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की जिम्मेदारी है। अगर कोई स्थिति संवेदनशील है और वहां भीड़ है तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह और खराब न हो। इसलिए हमारे पास पर्याप्त पुलिसकर्मी थे और हम कम से कम समय में हालात कंट्रोल करने में सफल रहे।

कोर्ट ने दोषी अधिकारियों पर जवाबदेही तय करते हुए जांच के आदेश दिए हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों और पुलिस अवैध गतिविधियों को रोकने में असफल न हों।

हिंसा का मुख्य आरोपी तबरेज गिरफ्तार
दिल्ली क्राइम ब्रांच ने जहांगीरपुरी में भड़की हिंसा के मुख्य आरोपी तबरेज को शनिवार को गिरफ्तार किया है। हिंसा के बाद आरोपी बड़े आराम से इलाके में पुलिस टीम के बीच ही घूम रहा था। पुलिस भी इस बात से अंजान रही। लेकिन, पूरे मामले की जांच के बाद उसे दबोच लिया गया है। तबरेज पहले AIMIM पार्टी का सदस्य था। बाद में उसने कांग्रेस जॉइन कर ली थी। फिलहाल वो निगम के चुनावों की तैयारी कर रहा था।

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